शामली में अवैध घोषित कालोनियों में शुरू हो गया निर्माण कार्य, अफसर बोले- होगा ध्वस्तीकरण ।।
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शामली में अवैध घोषित कालोनियों में शुरू हो गया निर्माण कार्य, अफसर बोले- होगा ध्वस्तीकरण ।।

Dec 16, 2020
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शामली में नगर में एक बार फिर कुछ तथाकथित भूमाफियाओं द्वारा विकास प्राधिकरण की कार्यवाही की जद में आई  घोषित की जा चुकी अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य शुरू करा दिया है।विकास प्राधिकरण का मानना है कि कॉलोनियों को बिना मानक के अनुरूप बनाया जा रहा है।जिस पर कार्यवाही होना सुनिश्चित है।वहीं निर्माण कार्य कराने वाले भूमाफिया घर बसाने के नाम पर कॉलोनियों का निर्माण दिखाते हुए करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे है।जिसमें फोरी तौर पर प्लॉट खरीदने वाले ग्राहकों को ठगा जा रहा है । नगर में एक बार फिर भूमाफियाओं के कारनामे चर्चा में है।प्लॉट खरीदकर मकान बनाने का सपना देखने वाले लोगो को विश्वास का चश्मा  चढ़ाया जा रहा है।ज्ञात है कि करीब 1 वर्ष पूर्व विकास प्राधिकरण को शिकायत मिलने पर नगर की झिंझाना रोड,नहर पटरी,रेलपार , मुंडेट नहर पुल स्थित  बनाई जा रही कॉलोनियों को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई थी।मुजफ्फरनगर व शामली के विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएसी,पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी ने बुलडोजर चलवाकर बड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी थी।उस समय भी आरोप लगा था कि कॉलोनियों को मानक के अनुरूप नहीं बनाया जा रहा है।कॉलोनियों में मंदिर,पार्क पानी की टंकी आदि के लिए जगह नहीं रखी गई है।वहीं कागजों में भी आबादी को लेकर हेर फेर किया गया था।पिछले साल हुई इस कार्यवाही से अवैध रूप से कॉलोनियों बनाकर गरीबों के पैसों पर मौज लेने वाले कुछ तथाकथित भूमाफियाओं में अफरा तफरी मच गई थी।अब एक बार फिर अवैध घोषित  की जा चुकी झिंझाना रोड नहर पटरी कॉलोनियों में बिना किसी अनुमति के निर्माण कार्य दोबारा से शुरू करा दिया गया है।वहीं एक नई कॉलोनी का निर्माण भी जोरों शोरों पर है।माना जा रहा है कि प्लॉट काटने वाले भूमाफिया गरीब तबके के लोगों से कॉलोनियों में किए जा रहे निर्माण कार्य को दिखाते हुए रुपए ठग लेते है।बाद में कार्यवाही का बहाना बनाते हुए उन रुपयों को हड़प जाते है।जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी हितेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि शामली में किसी भी प्रकार की कॉलोनी के निर्माण के आदेश जारी नहीं किए गए है।पहले से अवैध घोषित हो चुकी कॉलोनियों को बनाने का भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।यदि कोई व्यक्ति बिना मानकों के कोई निर्माण कार्य कराता है।तो उसका ध्वस्तीकरण भी जल्द ही होगा ।।

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